डीवाईएफआई कार्यकर्ता की हत्या मामले में आईयूएमएल के आठ कार्यकर्ता दोषी करार |

डीवाईएफआई कार्यकर्ता की हत्या मामले में आईयूएमएल के आठ कार्यकर्ता दोषी करार

डीवाईएफआई कार्यकर्ता की हत्या मामले में आईयूएमएल के आठ कार्यकर्ता दोषी करार

:   Modified Date:  October 4, 2024 / 07:56 PM IST, Published Date : October 4, 2024/7:56 pm IST

कोच्चि, चार अक्टूबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने ‘डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (डीवाईएफआई) के एक कार्यकर्ता की 2015 में कोझिकोड में हुई हत्या के मामले में ‘इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग’ (आईयूएमएल) के आठ कार्यकर्ताओं को बरी करने की निचली अदालत के फैसले को शुक्रवार को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने पीड़ित डीवाईएफआई कार्यकर्ता सी. के. शिबिन के पिता और सरकार द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई के बाद कोझिकोड के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने आईयूएमएल के आठ कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि वह सभी को गिरफ्तार कर सजा पर सुनवाई के वास्ते 15 अक्टूबर को उसके समक्ष पेश करे।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कोझिकोड के नादापुरम के निवासी शिबिन की हत्या के सभी 17 आरोपियों को 2016 में बरी कर दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 वर्षीय शिबिन की 22 जनवरी, 2015 को तुनेरी के पास वेल्लूर में एक सशस्त्र गिरोह ने हत्या कर दी थी, जिनका कथित तौर पर आईयूएमएल से संबद्ध था।

भाषा

प्रीति धीरज

धीरज

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)