नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धनशोधन मामले की जांच के तहत भोपाल आधारित ‘पीपुल्स ग्रुप’ की 280 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में आरोपी व्यक्तियों के शेयर के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में एक आवासीय संपत्ति और कुछ बैंक खातों में जमा राशि कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।
ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों का कुल मूल्य 280 करोड़ रुपये है।
एजेंसी ने कहा कि ईडी द्वारा कुर्क किए गए शेयर विदेशी निवेशकों से प्राप्त एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) का उपयोग करके ‘‘अर्जित’’ किए गए थे।
इस मामले की जांच के तहत पिछले साल नवंबर में ईडी ने लगभग 230 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
ईडी ने बयान में कहा, “2000 से 2011 के दौरान पीपुल्स ग्रुप की तीन कंपनियों को 494 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त हुआ और इसे 2000 से 2022 के बीच ब्याज मुक्त (या बहुत कम ब्याज) ऋण, प्रतिभूति जमा, अग्रिम राशि व अन्य रूपों में निकाला गया।”
एजेंसी इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।
भाषा जोहेब नेत्रपाल
नेत्रपाल
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