नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए जम्मू-कश्मीर साझा प्रवेश परीक्षा (जेकेसीईटी)-2012 के पेपर लीक होने के मामले में धन शोधन की जांच के संबंध में 1.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का नया आदेश जारी किया है।
ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी करने के बाद श्रीनगर और उसके आसपास के स्थानों में सज्जाद हुसैन भट, मोहम्मद अमीन गनी, सुहैल अहमद वानी और शब्बीर अहमद डार की चार अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।
धन शोधन का यह मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड (बीओपीईई) के तत्कालीन अध्यक्ष मुश्ताक अहमद पीर और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।
भाषा आशीष संतोष
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