नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) कुछ देशों को निर्यात के लिए खांसी के सिरप के परीक्षण की आवश्यकता को खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ऐसा हितधारकों से इस छूट की मांग करने वाले ज्ञापन प्राप्त होने के बाद किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
पिछले वर्ष मई में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने खांसी के सिरप के निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वे एक जून से निर्यात की अनुमति प्राप्त करने से पूर्व अपने उत्पादों के नमूनों की जांच सरकारी प्रयोगशालाओं में कराएं।
यह निर्देश भारतीय कंपनियों द्वारा निर्यात किए गए खांसी के सिरप की गुणवत्ता को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता जताए जाने के बाद आया था।
सूत्रों ने बताया कि अब शीर्ष औषधि नियामक प्राधिकरण सीडीएससीओ, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कोरिया और स्विट्जरलैंड को निर्यात किए जाने वाले खांसी के सिरप की निर्धारित प्रयोगशाला में जांच की आवश्यकता को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, यदि खांसी के सिरप का निर्माण किसी ऐसे संयंत्र या इकाई में किया जाता है, जिसे इन देशों की नियामक एजेंसियों ने किसी उत्पाद के लिए मंजूरी दी है, तो उसे निर्धारित प्रयोगशाला में परीक्षण के बिना किसी भी देश में निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है।
भले ही सीडीएससीओ परीक्षण की आवश्यकता को खत्म करने पर विचार कर रहा हो, लेकिन सूत्रों ने कहा कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, परीक्षण किए गए खांसी के सिरप के 7,087 बैच में से लगभग 353 विभिन्न मापदंडों पर “मानक गुणवत्ता” के अनुरूप नहीं पाए गए हैं।
भाषा नोमान प्रशांत
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