Drink And Drive Fine: सावधान...इस शहर में लागू हुए नए ट्रैफिक रूल, अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रद्द होगा लाइसेंस |

Drink And Drive Fine: सावधान…इस शहर में लागू हुए नए ट्रैफिक रूल, अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रद्द होगा लाइसेंस

Drink And Drive Fine: सावधान...इस शहर में लागू हुए नए ट्रैफिक रूल, अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रद्द होगा लाइसेंस

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Modified Date: July 11, 2024 / 05:26 PM IST
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Published Date: July 11, 2024 5:26 pm IST

पुणे। Drink And Drive Fine:  बीते कई दिनों से शराब पीकर गाड़ी चलाने और ऐक्सिडेंट में जान जाने के कई मामले सामने आए हैं। इन मामलों के बाद अब प्रशासन ने सख्त नियम लागू करने का फैसला लिया है। वहीं पुणे में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द किया जा सकता है। पुणे पुलिस ने इस मामले में कोर्ट को प्रस्ताव भेजा है।

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दरअसल, पुणे में नशे में गाड़ी चलाने और ऐसे में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने यह नीति बनाई है। हर हफ्ते 100 से 125 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस ने अकेले 2024 के पहले छह महीनों में 1,684 शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले दर्ज किए गए हैं। अब से अगर कोई ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस पहली बार 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

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अगर वही व्यक्ति दोबारा ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा अगर वही व्यक्ति तीसरी बार भी पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। पुणे में पिछले 6 महीने में 1684 लोगों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पहले सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ही मुकदमा चलाया जाता था।

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नई नीति में होगा एक्शन

1.पहली बार अपराध करने वालों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगें।

2.बार-बार अपराध करने वालों के लिए, पुणे पुलिस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को यह सिफारिश करेगी कि ड्राइवर का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाए।

3.इस सख्त उपाय का उद्देश्य नशे में गाड़ी चलाने वालों को रोकना और पुणे में इससे होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है।

इतना लगेगा जुर्माना

Drink And Drive Fine:  पुणे में पहली बार नशे में गाड़ी चलाने वालों के लिए दंड में 10,000 रुपये का जुर्माना शामिल है, जबकि बार-बार अपराध करने वालों के लिए 20,000 रुपये जुर्माने या जेल का प्रावधान है।