पराली जलाने से रोकने में विफल अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करें जिलाधिकारी : सीएक्यूएम |

पराली जलाने से रोकने में विफल अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करें जिलाधिकारी : सीएक्यूएम

पराली जलाने से रोकने में विफल अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करें जिलाधिकारी : सीएक्यूएम

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Modified Date: October 12, 2024 / 07:39 PM IST
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Published Date: October 12, 2024 7:39 pm IST

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जिलाधिकारियों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में पराली जलाने पर लगी रोक का अनुपालन कराने कराने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति तैयार करने वाले सीएक्यूएम ने कहा कि 15 सितंबर से नौ अक्टूबर के बीच पराली जलाने की पंजाब में 267 और हरियाणा में 187 घटनाएं दर्ज की गईं।

एक बयान में कहा गया, ‘‘वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र स्तर पर कार्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सीएक्यूएम ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में उपायुक्तों/जिलाधिकारियों/जिला मजिस्ट्रेट को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में पराली जलाने पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रभावी प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के संबंध में निष्क्रियता के मामले में क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत/अभियोजन दायर करने के लिए अधिकृत किया है।’’

सीएक्यूएम ने जिला प्रशासन और राज्य सरकारों से फसल कटाई के मौसम के दौरान सतर्क रहने को भी कहा है।

इसने पंजाब और हरियाणा के प्रमुख जिलों में 26 केंद्रीय टीम को तैनात किया है ताकि स्थानीय अधिकारियों को पराली के प्रबंधन के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में मदद मिल सके। इन प्रयासों की बारीकी से निगरानी करने के लिए चंडीगढ़ में एक विशेष प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है।

भाषा

शफीक धीरज

धीरज

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)