District Judge will hear the Gyanvapi case

ज्ञानवापी मामला : आज से जिला जज करेंगे सुनवाई, 8 हफ्तों तक लागू होगा SC का अंतरिम आदेश

District Judge will hear the Gyanvapi case : ज्ञानवापी मामला : आज से जिला जज करेंगे सुनवाई, 8 हफ्तों तक लागू होगा SC का अंतरिम आदेश....

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:35 PM IST, Published Date : May 23, 2022/6:52 am IST

Gyanvapi Case Hearing : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की कमान अब वाराणसी जिला जज को सौंप दी है। आज से ही ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदतलत में में सुनवाई ही जाएगी। इस दौरान हिन्दू और मुस्लिम पक्षों के वकील जिला जज की अदालत में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सभी दस्तावेज और फाइलें शनिवार को जिला जज को दे दिया।

वहीं अंजुमन इंतेजामिया समिति के वकील अभय नाथ ने कोर्ट से कहा कि पहले यह तय किया जाए की ये मामला चलने लायक है या नहीं। बता दें शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आज से वाराणसी जिला जज इस मामले में सुनवाई करेगा। डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेशा डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बनारस हैं जो अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वुजू की व्यवस्था की जाएगी और शिवलिंग का एरिया सील रहेगा।

Read More : एयरपोर्ट पर तिरंगा बिछाकर नमाज पढ़ रहा था दुबई से लौटा युवक, फिर हुआ ये…

SC ने दिया ये आदेश

Gyanvapi Case Hearing : शुक्रवार को सुनवाई दौरान कहा कि ‘इस मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाए। मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए केस ट्रांसफर पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।’

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हमारा 17 मई का अंतरिम आदेश फैसला आने तक और उसके बाद 8 सप्ताह तक लागू रहेगा ताकि जिला न्यायाधीश के आदेश को पीड़ित पक्ष चुनौती दे सके। तब तक वजू के लिए हम जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी से वादियों से परामर्श करने और वज़ू के लिए उचित व्यवस्था करने का अनुरोध करते हैं।’

HC में चल रहा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का मामला

Gyanvapi Case Hearing : सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘हमारा अंतरिम आदेश वैकल्पिक नहीं है। सिविल जज सीनियर जज वाराणसी द्वारा 16 मई को पारित आदेश को 17 मई को इस अदालत के आदेश में शामिल किया जाएगा। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सुनवाई हो रही है, हम मामले से अवगत हैं।’

Read More : ‘देश की जनता नहीं सुन रही है इसलिए बोलने के लिए वे विदेश जाते हैं राहुल गांधी’: बृजमोहन अग्रवाल