Digital Personal Data Protection Bill: नई दिल्ली: देश और दुनिया में लगातार टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कही इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कई बार डेटा चोरी के साथ साइबर क्राइम की खबरें सामने आती हैं। इन्हीं सब पर रोक लगाने के लिए सरकार ने पर्सनल डाटा के प्रोटेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पिछले दिनों कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया था, जो अब निचले सदन से पास हो गया है।
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दुनिया में आपके डाटा को सेफ रखने यह बिल लाया गया है। इतना ही नहीं डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट में प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया गया है। ये जुर्माना 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसकी अर्थ ये हुआ कि अगर कोई आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।
Digital Personal Data Protection Bill: डिजिटल प्रोटेक्शन बिल में एक खास टर्म का इस्तेमाल हुआ है। बताया जा रहा है कि ये देश के इतिहास में पहलीहै। इस बिल में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही Her/She शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यहां आपको जानकारी दे दें कि अब तक के विधेयकों में सभी जेंडर्स के लिए His/He का इस्तेमाल होता था। महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए Her/She टर्म का इस्तेमाल किया गया है।
बता दें कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जब पहली बार आया था तो इसका लोकर विरोध किया गया था।इसी वजह से इसे वापस लेना पड़ा था। साल के अंत में सरकार इसे चेंज कर यानी इसमें संशोधन कर के लेकर आई। जिसमें अब कई नए प्रावधान जोड़े दिए।
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