अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 अप्रैल तक रोक बढ़ाई गई, DGCA का आदेश जारी | DGCA's order issued on international flights halted till 30th April

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 अप्रैल तक रोक बढ़ाई गई, DGCA का आदेश जारी

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 अप्रैल तक रोक बढ़ाई गई, DGCA का आदेश जारी

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:09 PM IST
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Published Date: March 24, 2021 12:52 pm IST

नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 तक कर दिया है। मालूम को कि फिलहाल यह रोक 31 मार्च, 2021 तक के लिए ही थी, लेकिन अब इसे एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। 

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DGCA की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक के लिए 26 जून, 2020 को जारी आदेश में मामूली फेरबदल करते हुए इस रोक को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है। मालूम हो कि कोविड-19 महामारी के कारण 23 मार्च, 2020 से भारत में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाएं निलंबित हैं। हालांकि विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें मई से वंदे भारत मिशन के तहत और जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय ‘एयर बबल’ व्यवस्था के तहत संचालित हो रही हैं।

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भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ ‘एयर बबल’ समझौता किया है। दो देशों के बीच इस ‘एयर बबल’ समझौते के तहत, विशेष अंतररष्ट्रीय उड़ानें उनके क्षेत्र के बीच उनकी एयरलाइंस द्वारा संचालित की जा सकती है। डीजीसीए की तरफ से जारी दिशा निर्देश में यह भी कहा गया कि निलंबन अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और इसके द्वारा अनुमोदित उड़ानों के संचालन को प्रभावित नहीं करता है।

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इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। गृह मंत्रालय (MHA) की तरफ से जारी गाइडलाइंस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगी।

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गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग को भी बढ़ाने की बात कही है और पॉजिटिव आए लोगों का इलाज सुनिश्चित करने को कहा है।