नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में उन पर एक मोटरसाइकिल शोरूम और दो दोपहिया वाहनों को आग लगाने का आरोप था।
अदालत ने कहा कि आरोपियों पर दंगे का मामला चलता रहेगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलत्स्य प्रमाचल ने कहा कि आरोपियों द्वारा कथित तौर पर किया गए कृत्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 436 नहीं लगती।
न्यायाधीश ने कहा कि निचली अदालत केवल इसी अपराध में मामला चला सकती है और इस धारा में मामला नहीं बनता।
इसके साथ ही अदालत ने मामले को संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत में वापस स्थानांतरित कर दिया। इस धारा के तहत आग लगाने या विस्फोटक के जरिये घर आदि को नष्ट करने के इरादे से किये गए अपराध का मामला चलाया जाता है। इसके तहत आजीवन कारावास या 10 साल जेल की सजा हो सकती है।
अदालत एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोपियों ने 25 फरवरी 2020 को कथित तौर पर एक मोटरसाइकिल शोरूम से कई वाहन बाहर निकाले थे और उन्हें आग लगा दी थी।
भाषा यश मनीषा
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