दिल्ली दंगा: अदालत ने दंगा करने और डकैती के आरोपी को बरी किया | Delhi riots: Court acquits accused of rioting and dacoity

दिल्ली दंगा: अदालत ने दंगा करने और डकैती के आरोपी को बरी किया

दिल्ली दंगा: अदालत ने दंगा करने और डकैती के आरोपी को बरी किया

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 PM IST
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Published Date: July 20, 2021 9:59 am IST

नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने, दंगे और डकैती करने में शामिल रहने के आरोपी सुरेश को मंगलवार को बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है और गवाहों के बयान पूरी तरह विरोधाभासी हैं।

उन्होंने कहा, ” यह साफ तौर पर बरी करने का मामला है।”

पुलिस के मुताबिक, आरोपी सुरेश ने दंगाइयों की भीड़ के साथ मिलकर कथित तौर पर 25 फरवरी , 2020 की शाम को बाबरपुर रोड पर स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर लूटपाट की थी।

दिल्ली दंगे से जुड़ा यह पहला मामला है, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया है। हिंसा से जुड़े कई अन्य मामलों में सुनवाई जारी है। पिछले साल फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोधियों और समर्थकों के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक घायल हुए थे।

भाषा शफीक अनूप

अनूप

 

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