Delhi Police files FIR against Rahul Gandhi for 'scuffle' in Parliament

FIR on Rahul Gandhi: राहुल गांधी के खिलाफ FIR, लगाई गई ये धाराएं, इस वजह से दर्ज से हुआ मामला

Delhi Police files FIR against Rahul Gandhi for 'scuffle' in Parliament

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Modified Date: December 20, 2024 / 12:28 AM IST
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Published Date: December 19, 2024 9:51 pm IST

नई दिल्लीः FIR on Rahul Gandhi दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई ‘‘धक्का-मुक्की’’ के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली। संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

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FIR on Rahul Gandhi इससे पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में ‘‘धक्का-मुक्की’’ के दौरान ‘‘शारीरिक हमला और उकसावे’’ में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही भाजपा ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत राहुल गांधी को अभ्यारोपित करने की मांग की थी। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत सौंपी।

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राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई?

दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद परिसर में हुई “धक्का-मुक्की” के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की है। उन पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, आपराधिक बल प्रयोग, और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं।

भा.ज.पा. ने राहुल गांधी के खिलाफ क्या आरोप लगाए थे?

भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) ने राहुल गांधी पर संसद परिसर में शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा, भा.ज.पा. ने हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर आरोपों के तहत राहुल गांधी को अभियुक्त बनाने की मांग की थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कौन सी धाराएं लगी हैं?

राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 117, 115, 125, 131, 351 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, आपराधिक बल का प्रयोग, और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप शामिल हैं।

भा.ज.पा. नेताओं ने पुलिस को क्या शिकायत दी थी?

भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी संसद मार्ग थाने पहुंचे और राहुल गांधी पर शारीरिक हमला और उकसावे के आरोप में शिकायत सौंपी थी।

क्या यह घटना संसद परिसर में हुई थी?

हां, यह घटना संसद परिसर में हुई थी, जहां राहुल गांधी पर शारीरिक हमले और उकसावे का आरोप है।