नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई ‘‘धक्का-मुक्की’’ के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली।
संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
इससे पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में ‘‘धक्का-मुक्की’’ के दौरान ‘‘शारीरिक हमला और उकसावे’’ में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही भाजपा ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत राहुल गांधी को अभ्यारोपित करने की मांग की थी।
भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत सौंपी।
भाषा अमित नेत्रपाल
नेत्रपाल
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