दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के सांसद की अंतरिम जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा |

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के सांसद की अंतरिम जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के सांसद की अंतरिम जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

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Modified Date: January 30, 2025 / 05:15 PM IST
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Published Date: January 30, 2025 5:15 pm IST

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद रशीद इंजीनियर की एक याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने संसद की कार्यवाही में भाग के लिए आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में अंतरिम जमानत मांगी है।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा, “सुनवाई की अगली तारीख से पहले आवश्यक कार्यवाही की जाए।”

रशीद ने कहा कि वह संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेना चाहते हैं, जो 31 जनवरी को शुरू होगा और चार अप्रैल को समाप्त हो जाएगा।

एनआईए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश मांगेंगे।

इसके अलावा रशीद ने बजट सत्र के दौरान अभिरक्षा पैरोल भी मांगी है। यह याचिका एनआईए द्वारा मामले में उन्हें जमानत दिए जाने के मुद्दे पर उनकी लंबित याचिका का हिस्सा है।

रशीद की मुख्य याचिका में उच्च न्यायालय से आग्रह किया गया है कि या तो निचली अदालत को उनकी लंबित जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया जाए या उच्च न्यायालय मामले पर स्वयं निर्णय करे।

सुनवाई के दौरान लूथरा ने कहा कि उच्च न्यायालय प्रशासन ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है।

भाषा जोहेब रंजन

रंजन

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)