उच्च न्यायालय ने गायक कृष्णा को सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार देने पर रोक लगाने संबंधी आदेश निरस्त किया |

उच्च न्यायालय ने गायक कृष्णा को सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार देने पर रोक लगाने संबंधी आदेश निरस्त किया

उच्च न्यायालय ने गायक कृष्णा को सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार देने पर रोक लगाने संबंधी आदेश निरस्त किया

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Modified Date: December 13, 2024 / 04:28 PM IST
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Published Date: December 13, 2024 4:28 pm IST

चेन्नई, 13 दिसंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश द्वारा लगाई गई उस अंतरिम निषेधाज्ञा को शुक्रवार को निरस्त कर दिया, जिसमें यहां स्थित संगीत अकादमी को प्रख्यात गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर दिया जाने वाला एक पुरस्कार कर्नाटक संगीत के गायक टी एम कृष्णा को प्रदान करने से रोक दिया गया था।

न्यायमूर्ति एस एस सुन्दर और न्यायमूर्ति पी धनबल की खंडपीठ ने संगीत अकादमी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। अपील में, एकल न्यायाधीश के 19 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

सुब्बुलक्ष्मी के पौत्र वी. श्रीनिवासन द्वारा दायर वाद पर आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने 19 नवंबर को संगीत अकादमी को गायक कृष्णा को पुरस्कार देने से रोक दिया था।

हालांकि, न्यायाधीश ने कहा था कि कृष्णा की उपलब्धि को मान्यता देने के लिए सुब्बुलक्ष्मी के नाम का उपयोग किए बिना पुरस्कार देने पर कोई रोक नहीं है।

वाद में, श्रीनिवासन ने आरोप लगाया था कि चूंकि कृष्णा सोशल मीडिया पर उनकी दादी पर ‘‘अपमानजनक और निंदनीय हमले’’ करते रहे हैं तथा गायिका की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए।

इससे पहले, संगीत अकादमी ने वर्ष 2024 के लिए कृष्णा को संकिता कलानिधि एम एस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया था।

भाषा

शुभम सुभाष

सुभाष

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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