दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेदांता के डॉ. त्रेहान की डीपफेक क्लिप सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया |

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेदांता के डॉ. त्रेहान की डीपफेक क्लिप सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेदांता के डॉ. त्रेहान की डीपफेक क्लिप सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया

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Modified Date: January 9, 2025 / 10:22 PM IST
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Published Date: January 9, 2025 10:22 pm IST

नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर प्रसारित मेदांता अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर नरेश त्रेहान के डीपफेक वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि अगर वीडियो अपलोड या साझा करने वालों ने एक दिन के भीतर इसे नहीं हटाया तो सोशल मीडिया मध्यस्थ आदेश प्राप्त होने के 36 घंटे के भीतर इसे हटा देंगे।

अदालत ने आठ जनवरी के आदेश में कहा, ‘‘वादी ने रोक लगाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रदर्शित किया है और यदि कोई एकपक्षीय अंतरिम रोक नहीं लगाई जाती है, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी।’’

यह अंतरिम आदेश मेदांता अस्पताल और डॉ. त्रेहान की उस याचिका पर आया, जिसमें सोशल मीडिया पर प्रसारित मनगढ़ंत या डीपफेक वीडियो हटाने का अनुरोध किया गया था। इसमें डॉ. त्रेहान को चिकित्सा सलाह देते और मूत्र रोगों को ठीक करने के लिए प्राकृतिक उपचार का प्रचार करते दिखाया गया है।

याचिका में कहा गया कि विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और मेदांता मेडिसिटी अस्पताल, गुरुग्राम के हार्ट इंस्टिट्यूट के प्रमुख डॉ. त्रेहान के कई फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। इसमें दावा किया गया कि उन्होंने न तो कोई साक्षात्कार दिया और न ही ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है।

भाषा शफीक नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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