दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए की जमीन पर निर्मित मंदिर के विध्वंस के खिलाफ याचिका खारिज की |

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए की जमीन पर निर्मित मंदिर के विध्वंस के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए की जमीन पर निर्मित मंदिर के विध्वंस के खिलाफ याचिका खारिज की

:   Modified Date:  October 10, 2024 / 07:18 PM IST, Published Date : October 10, 2024/7:18 pm IST

नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए के स्वामित्व वाले एक पार्क पर कथित तौर पर अवैध रूप से बनाए गए एक मंदिर के विध्वंस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।

उच्च न्यायालय ने अविनेश कुमार नाम के व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। कुमार ने सुनवाई अदालत के उस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कोंडली सब्जी मंडी के शिव पार्क में स्थित 60 साल पुराने मंदिर को ढहाने से रोकने के अनुरोध वाली उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति तारा वी गंजू ने चार अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का उक्त जमीन पर कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं है, इसलिए सार्वजनिक भूमि से “गैरकानूनी अतिक्रमण” हटाने के डीडीए के फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं है।

भाषा पारुल रंजन

रंजन

 

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