दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिविंदर मोहन सिंह को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी |

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिविंदर मोहन सिंह को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिविंदर मोहन सिंह को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी

:   Modified Date:  June 26, 2024 / 10:35 PM IST, Published Date : June 26, 2024/10:35 pm IST

नयी दिल्ली, 26 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) और अन्य संबंधित संस्थाओं के मामलों में गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) की जांच के सिलसिले में रेलिगेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह के खिलाफ जारी लुक-आउट सर्कुलर को खत्म कर उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया सिंह के पास भारत के बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफी संपत्ति है और इस बात का प्रबल अनुमान है कि यदि उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वह जांच और मुकदमे में शामिल होने के लिए वापस नहीं आएंगे।

सिंह ने अपने दो बेटों के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए 14 जून से चार जुलाई तक और 20 अगस्त से 10 सितंबर तक ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी।

उच्च न्यायालय में सिंह ने अधीनस्थ अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें लुक आउट नोटिस को समाप्त करने तथा इस अवधि के दौरान विदेश यात्रा की अनुमति देने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अधीनस्थ अदालत के फैसले में कोई न्याय विरुद्ध तथ्य या विकृति नहीं है और देश के आर्थिक तथा राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए सार्वजनिक हित में एसएफआईओ द्वारा की जा रही जांच का महत्व ‘‘बेहद अधिक है।’’

एसएफआईओ के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास अपने बेटों के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए उचित भावनात्मक और व्यक्तिगत कारण हैं, लेकिन कंपनी के सर्वोपरि आर्थिक हित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब अब तक की गई जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया है कि भारत से 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बाहर ले जाई गई है।

भाषा

खारी नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

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