केंद्र, दिल्ली सरकार ब्लड बैंकों के नियामक तंत्र की जानकारी दे: दिल्ली उच्च न्यायालय

केंद्र, दिल्ली सरकार ब्लड बैंकों के नियामक तंत्र की जानकारी दे: दिल्ली उच्च न्यायालय

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  • Publish Date - March 29, 2025 / 07:16 PM IST,
    Updated On - March 29, 2025 / 07:16 PM IST

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में ब्लड बैंकों के नियमन संबंधी नियामक तंत्र की जानकारी देने को कहा है।

उच्च न्यायालय ने 26 मार्च को ब्लड बैंकों में रक्तदान सेवा को चौबीसों घंटे उपलब्ध कराने संबंधी याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जवाब मांगा था।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका पर प्राधिकारों को नोटिस जारी किया और उनसे चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी जवाबी हलफनामा दाखिल करते समय यह खुलासा करें कि दिल्ली में ब्लड बैंकों को विनियमित करने के लिए क्या नियामक तंत्र लागू किया गया है।’’ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की।

उच्च न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र सरकार को ब्लड बैंकों में रक्तदान सेवा को चौबीसों घंटे उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

याचिकाकर्ता विशाल अरुण मिश्रा, जो एक वकील और रक्तदाता भी हैं, ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदाताओं को ब्लड बैंकों के संचालन समय (शाम 4 या 5 बजे तक) सीमित होने के कारण रक्तदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

याचिका में कहा गया है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कई मरीज किफायती दरों पर इलाज कराने के कारण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराना पसंद करते हैं और जो मरीज दूसरे राज्यों से आते हैं, वे रक्त के लिए स्वैच्छिक रक्तदाताओं पर निर्भर रहते हैं।

याचिका में कहा गया कि अस्पतालों में रक्तदान का समय तय होने के कारण रक्तदाताओं के लिए काफी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर उपस्थित रहना आवश्यक है, जो पेशेवर दायित्वों के कारण कठिन हो जाता है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत दो आवेदन दायर किये थे।

याचिकाकर्ता के अनुसार, जवाब में एम्स और सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि यद्यपि ब्लड बैंक सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं, लेकिन रक्तदान के लिए परिचालन समय सीमित समय तक ही सीमित है, तथा केवल आपातकालीन रक्तदान के लिए ही प्रावधान है।

याचिकाकर्ता ने उपचार के लिए रक्त की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिक लचीले रक्तदान कार्यक्रम की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया, साथ ही रक्तदाताओं के लिए उपयुक्त रक्तदान समय की भी आवश्यकता बताई।

भाषा आशीष धीरज

धीरज