नई दिल्लीः New traffic rules in delhi देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना अब भारी पड़ सकता है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने आज से ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। नए आदेशों के मुताबिक दिल्ली की 15 मुख्य सड़कों पर प्राइवेट, डीटीसी और क्लस्टर बसों के साथ भारी वाहन सिर्फ बस लेन (Delhi Bus Lane) में ही चल सकेंगे। उल्लंघन करने पर बस ड्राइवर का 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर आप भी अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेकर बस लेन में घुसते हैं तो आपका भी पहला जुर्माना 5 हजार रुपये तक देना पड़ेगा।
Read more : स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, 4 महिलाओं समेत 9 लोग आपत्तिजनक हालात में गिरफ्तार
कई रास्तों पर लागू हुआ नियम
New traffic rules in delhi एक अप्रैल से महरौली-बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रहलादपुर टी-प्वाइंट तक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईटीओ से अंबेडकर नगर के रास्ते पर इसे लागू किया गया है।
अभी भारी वाहनों पर नियम लागू
परिवहन विभाग के नोटिस के मुताबिक, वाहनों के लिए सीधी लेन में चलने के नियम शुरू हो गए हैं। आज से सिर्फ यह बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों पर ही लागू है, लेकिन 15 दिन बाद इसको सब वाहनों पर लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग की इंफोर्स्मेंट टीम, डीटीसी और ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें दिल्ली की अलग-अलग जगहों पर तैनात कर दी गई है।
Read more : एक और सरकारी कंपनी को बेचने जा रही मोदी सरकार, निवेशकों को बोली लगाने आमंत्रण
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया नियम
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लेन अनुशासन को लागू करने का अभियान उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार चलाया जा रहा है।उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल के बाद ट्रक जैसे अन्य माल वाहक वाहनों को भी बस लेन में चलना होगा। उन्होंने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वाले बस चालकों पर लगाया गया जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा। सभी बसें स्टैंड पर बस बाक्स में ही रुकेंगी। वहीं, बसों में तैनात सभी मार्शलों को भी बस लेन का पालन कराने की हिदायत दी गई है। अगर मार्शल ऐसा करने में विफल रहते हैं तो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्रेन भी चलेंगी और अगर बस बाक्स में कोई वाहन खड़ा पाया गया तो उसे उठा लेने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि सुबह 8 से रात 10 बजे तक बसों के लिए लेन आरक्षित रहेगी। सड़कों पर चेतावनी, संकेत और बोर्ड भी लग गए हैं। रात्रि 10 बजे से प्रात: आठ बजे की अवधि के दौरान अन्य वाहनों को भी बस लेन में चलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन सुबह 8 बज से रात 10 बजे तक निर्धारित लेन में सिर्फ बसें ही चलेंगीं।
महाकुंभ की व्यवस्था देख अभिभूत हूं : उमा भारती
2 hours ago