दिल्ली: अदालत ने दिया एक फैशन डिजाइनर के कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश |

दिल्ली: अदालत ने दिया एक फैशन डिजाइनर के कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

दिल्ली: अदालत ने दिया एक फैशन डिजाइनर के कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

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Modified Date: October 6, 2024 / 02:05 PM IST
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Published Date: October 6, 2024 2:05 pm IST

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को फैशन डिजाइनर पल्लवी मोहन के दो पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

फैशन डिजाइनर के कर्मचारियों पर आरोप हैं कि उन्होंने समानांतर व्यवसाय संचालित किया और अपने उत्पादों को बेचने के लिए फैशन डिजाइनर के ब्रांड का नाम और ग्राहकों का इस्तेमाल किया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षय शर्मा ने पुलिस को मोहन के स्वामित्व वाली ‘नॉट सो सीरियस ट्रेडिंग एलएलपी’ की शिकायत पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कंपनी की ओर से अधिवक्ता सुमित गहलोत और निखिल भल्ला की दलीलों को स्वीकार किया कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध किया गया है।

न्यायाधीश ने चार अक्टूबर को पारित आदेश में कहा,‘‘ आरोपी मनु उनियाल और सुरेंद्र कुमार ने आपराधिक विश्वासघात का संज्ञेय अपराध किया है। इसके अलावा, अदालत का मानना है कि उचित जांच आवश्यक है…।’’

न्यायाधीश ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने के प्रभारी को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और सुनवाई की अगली तारीख यानी 18 अक्टूबर को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने मोहन के ग्राहकों से गुप्त रूप से ऑर्डर स्वीकार किए।

मोहन ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

भाषा योगेश शोभना

शोभना

 

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