दिल्ली की अदालत ने आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की रिहाई का आदेश जारी किया |

दिल्ली की अदालत ने आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की रिहाई का आदेश जारी किया

दिल्ली की अदालत ने आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की रिहाई का आदेश जारी किया

:   Modified Date:  September 3, 2024 / 04:56 PM IST, Published Date : September 3, 2024/4:56 pm IST

नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक धन शोधन मामले में और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में रिहा करने का आदेश जारी किया। दोनों मामले कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े हैं।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दोनों मामलों में नायर द्वारा जमा किए गए जमानती मुचलकों को स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को धन शोधन मामले में नायर को जमानत दी थी और कहा था कि स्वतंत्रता ‘पवित्र’ है।

निचली अदालत ने नायर को भ्रष्टाचार के मामले में 14 नवंबर, 2022 को जमानत दी थी। निचली अदालत ने कहा था कि यह सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें यह नहीं कहा गया है कि नायर और बोइनपल्ली ने कोई बड़ा अपराध किया है, बल्कि उन पर केवल आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है।

हालांकि नायर ने तब जमानती मुचलका जमा नहीं किया था।

भाषा वैभव पवनेश

पवनेश

 

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