Death sentence to RPF jawan

RPF के पूर्व जवान को फांसी की सजा, दूध देने से इंकार करने पर पूरे परिवार को उतार दिया था मौत के घाट

Edited By :  
Modified Date: March 17, 2023 / 04:05 PM IST
,
Published Date: March 17, 2023 4:05 pm IST

Death sentence to RPF jawan: झारखंड में रामगढ़ जिले की एक अदालत ने रेलवे सुरक्षा बल के निलंबित सिपाही पवन कुमार सिंह को एक कुली, उसकी पत्नी एवं गर्भवती बेटी की अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या करने के मामले में मौत की सजा सुनाई। यह फैसला गुरूवार को आया हैं।

सोना और चांदी दोनों सस्ता, शादियों के सीजन में कर ले फटाफट खरीदी, जानें क्या है आज का भाव

दरअसल आरोपी जवान पवन ने 17 अगस्त, 2019 को इस परिवार पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सिर्फ इसलिए हमला कर दिया था, क्योंकि उक्त परिवार ने सिपाही को पैसा बकाया होने के चलते दूध देने से इनकार कर दिया था। यह परिवार दूध भी बेचता था। अदालत ने पवन कुमार सिंह को कुली के परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या करने और दो अन्य को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर घायल करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई।

CG : भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी, मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक का भी अनुमोदन

Death sentence to RPF jawan: यह घटना 17 अगस्त 2019 को रामगढ़ जिले के बरकाकाना पुलिस चौकी क्षेत्र में एक रेलवे कॉलोनी में हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल के जवान पवन कुमार सिंह ने रेलवे में कुली अशोक राम (55), उसकी पत्नी लीला देवी (39) और गर्भवती पुत्री मीना देवी (32) की हत्या कर दी थी और राम के दो अन्य बच्चों चिंटू कुमार और सुमन कुमारी को गोली मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में रामगढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-प्रथम शेषनाथ सिंह की अदालत ने पवन कुमार सिंह को बृहस्पतिवार को मौत की सजा सुनाई।

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

 
Flowers