नई दिल्ली। रेलवे के ऐेसे बहुत से नियम हैं जिनकी जानकारी ना होना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। अकसर देखने में आया है कि रेलयात्री और रेलपटरी का क्रास करने वाले अधिकतर लोग फुटओर ब्रिज का उपयोग ना करके पटरी को पैदल पार करते हैं। इस तरह पटरी पार करने में जान जाने का जोखिम तो है ही यदि जान नहीं भी जाए तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
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केंद्र सरकार रेल हादसों से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। देश भर में बड़े पैमाने पर फुटओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पटरियां पैदल न पार करनी पड़े। वहीं रेलवे देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चला कर पैदल पटरी पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
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आपको बता दें कि रेल की पटरियों को पैदल या क्रास करना कानूनी तौर पर भी अपराध है। रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरियों को क्रास करने के जुर्म में आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। रेलवे नियमावली के मुताबिक इस अपराध के लिए व्यक्ति को 06 महीने तक की सजा हो सकती है। वहीं 1000 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान भी किया गया है।
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