Crime in jodhpur: Rape of girl, death penalty for murder

8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा

पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने निकराम उर्फ ​​भर्मा को उसके जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई।

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 PM IST
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Published Date: September 27, 2021 11:38 pm IST

जोधपुर,  जोधपुर की एक अदालत ने पिछले साल सितंबर में सिरोही में आठ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के दोषी 26 वर्षीय युवक को मौत की सजा सुनाई। पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने निकराम उर्फ ​​भर्मा को उसके जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई।

अदालत ने 24 सितंबर को आरोपी को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था और सजा की घोषणा के लिए सोमवार की तारीख तय की थी। सजा को लेकर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि यह दुर्लभ से दुर्लभतम मामला है जो मृत्युदंड से कम के योग्य नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा, ”बच्चों को समाज में बिना किसी भय और असुरक्षा के खुशी से जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन, आज अखबार लड़कियों से बलात्कार की खबरों से भरे पड़े हैं। अगर बच्चे घर के बाहर सुरक्षित नहीं हैं, तो यह भारी चिंता का विषय है।”

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यह घटना पिछले साल 25 सितंबर को हुई थी, जब निकराम अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठाकर ले गया था। निकराम ने बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर शव नाले में फेंक दिया था।

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