उच्चतम न्यायालय ने कहा, “हमने सभी 16 प्राथमिकी में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है”, साथ ही न्यायालय ने यूट्यूबर के वकील से प्राथमिकी का पूरा विवरण दाखिल करने को कहा।
भाषा पारुल मनीषा
मनीषा
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