नयी दिल्ली: Court summons against 16 including Lalu-Rabri दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा 14 अन्य को सोमवार को सम्मन भेजा। यह मामला प्रसाद के परिवार को तोहफे में या बेची गयी जमीन के बदले में रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दिए जाने से संबंधित है। यह मामला तब का है जब प्रसाद 2004 से 2009 के बीच रेलवे मंत्री थे।
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Court summons against 16 including Lalu-Rabri विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपपत्र और रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों तथा सामग्री का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह दिखता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, धारा 420, 467, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध किया गया। परिणामस्वरूप, इन अपराधों पर संज्ञान लिया गया है।’’