प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े मामले में भाजपा के एक पू्र्व विधायक के खिलाफ जांच रोकने से अदालत का इनकार |

प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े मामले में भाजपा के एक पू्र्व विधायक के खिलाफ जांच रोकने से अदालत का इनकार

प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े मामले में भाजपा के एक पू्र्व विधायक के खिलाफ जांच रोकने से अदालत का इनकार

:   Modified Date:  June 28, 2024 / 10:06 PM IST, Published Date : June 28, 2024/10:06 pm IST

बेंगलुरु, 28 जून (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हासन सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा के खिलाफ जांच रोकने से इनकार कर दिया। गौड़ा पर जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना से कथित तौर पर जुड़े यौन उत्पीड़न के वीडियो प्रसारित करने का आरोप है।

गौड़ा ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 66ई और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना), 354बी और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब तक गौड़ा जांच में सहयोग करते रहेंगे तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

इसने यह भी कहा कि यह आदेश पुलिस द्वारा खोजी गई किसी भी सामग्री के रास्ते में नहीं आएगा।

पिछले साल मई में विधानसभा चुनाव हारने वाले गौड़ा को एक महिला द्वारा प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज की गई चौथी प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं और विशेष जांच दल (एसआईटी) इन मामलों की जांच कर रही है।

प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण का मामला उस दौरान सामने आया था जब हासन में 26 अप्रैल को होने वाले आम चुनाव से पहले प्रज्वल से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव कथित तौर पर जारी किये गये थे।

भाषा प्रीति सुरेश

सुरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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