तालाबों को अवैध रूप से भरने पर चिंता जताने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश |

तालाबों को अवैध रूप से भरने पर चिंता जताने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश

तालाबों को अवैध रूप से भरने पर चिंता जताने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश

:   Modified Date:  July 3, 2024 / 07:29 PM IST, Published Date : July 3, 2024/7:29 pm IST

कोलकाता, तीन जुलाई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिसे हावड़ा में तालाबों को अवैध रूप से भरने के मामले में कथित रूप से सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आरोपी ने गलत कामों और भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की, पुलिस को इतना कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने गिरफ्तारी को पुलिस की ओर से ‘अत्याचारपूर्ण कृत्य’ करार देते हुए उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

आरोपी सुल्तान की पत्नी ने पुलिस पर कठोर कार्रवाई का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

सुल्तान को 30 जून को हावड़ा में शिवपुर पुलिस ने कथित तौर पर इसलिए गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन्होंने एक जुलाई को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के नोटिस को अनदेखा कर दिया था। 28 जून को सुल्तान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा जोहेब वैभव

वैभव

 

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