फार्महाउस पट्टा मामले में अदालत ने कुलदीप बिश्नोई को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया |

फार्महाउस पट्टा मामले में अदालत ने कुलदीप बिश्नोई को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया

फार्महाउस पट्टा मामले में अदालत ने कुलदीप बिश्नोई को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया

:   Modified Date:  February 3, 2024 / 05:37 PM IST, Published Date : February 3, 2024/5:37 pm IST

नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने फार्महाउस पट्टा विवाद मामले में हरियाणा के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता कुलदीप बिश्नोई को उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के खिलाफ दायर मुकदमे में प्रतिवादी पक्ष के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सत्यब्रत पांडा ने कहा कि बिश्नोई सेठ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे, जिसने कथित तौर पर किराए का भुगतान किए बिना संबंधित फार्म हाउस पर अधिक समय कब्जा रखा था।

निमित्या प्रॉपर्टीज लिमिटेड के स्वामित्व वाले फार्महाउस के मालिक ने दावा किया कि पट्टा मई 2013 से केवल दो साल के लिए था और आरोपी कंपनी ने मई 2015 से बिना कोई शुल्क चुकाए संपत्ति पर कब्जा कर लिया, 2020 तक इस पर कब्जा रखा जब तक कि अदालत ने इसे 2020 में खाली करने के लिए नहीं कहा।

न्यायाधीश ने वकील सुमित गहलोत की दलीलों को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने कहा कि प्रतिवादी निदेशक (बिश्नोई) को पक्षों की सूची से हटाने में त्रुटि हुई है।

कई बार विधायक रह चुके बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भजन लाल के बेटे हैं।

न्यायाधीश ने 31 जनवरी को यह आदेश सुनाया। याचिका के अनुसार, बिश्नोई ने 14 अप्रैल, 2015 के बाद एक भी पैसा नहीं दिया और प्रतिवादियों के कृत्य के कारण मालिक को बहुत नुकसान हुआ।

भाषा आशीष माधव

माधव

 

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