नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय की ओर से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल के रिहाई के आदेश जारी किए।
विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने केजरीवाल के वकीलों द्वारा अदालत के समक्ष 10 लाख रुपये का जमानती बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया।
अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों के उस अनुरोध को भी स्वीकार किया कि केजरीवाल की शीघ्र रिहाई के लिए विशेष कर्मचारी के माध्यम से रिहाई आदेश भेजा जाए।
भाषा शोभना नरेश
नरेश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
नोएडा : शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने के…
39 mins ago