नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को रक्षा उत्पादन नीति से संबंधित एक याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि यह केंद्र के अधिकार क्षेत्र का मामला है।
अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता को प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘यह ऐसे मामले हैं जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के नीतिगत क्षेत्र के अधीन आते हैं।’’
याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मुद्दे से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है।
हालांकि, पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा को देखना सरकार का काम है। यह नीतिगत मामला है।’’
याचिकाकर्ता ने फिर दावा किया कि इस मुद्दे को पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने उठाया था।
याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सरकार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
भाषा
सुरभि मनीषा
मनीषा
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