अदालत ने लालू, तेजस्वी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बारे में आदेश टाला |

अदालत ने लालू, तेजस्वी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बारे में आदेश टाला

अदालत ने लालू, तेजस्वी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बारे में आदेश टाला

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Modified Date: August 24, 2024 / 05:56 PM IST
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Published Date: August 24, 2024 5:56 pm IST

नयी दिल्ली, 24 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और आठ अन्य के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी से संबंधित कथित घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बारे में अपना आदेश स्थगित कर दिया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को अभियोजन पक्ष की शिकायत (ईडी के आरोपपत्र के समकक्ष) पर आदेश सात सितंबर तक के लिए टाल दिया और कहा कि कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

पूरक आरोप पत्र छह अगस्त को अदालत के समक्ष दायर किया गया था।

ईडी का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

ईडी के अनुसार, यह मामला 2004 से 2009 तक प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ‘ग्रुप-डी’ कर्मचारियों की नियुक्तियों से संबंधित है। इसके तहत जिन लोगों की नियुक्ति हुई, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिये या हस्तांतरित किये थे।

भाषा

देवेंद्र दिलीप

दिलीप

 

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