नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि एजेंसी ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े एक मामले में सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को बताया कि एजेंसी मामले में एक आरोपी के संबंध में मंजूरी का इंतजार कर रही है।
एजेंसी ने बताया कि उसे जन सेवक आरके महाजन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है।
न्यायाधीश ने आरोपपत्र में दर्ज आरोपों में समानता और अंतर के तत्वों के संबंध में सीबीआई से कुछ प्रश्न पूछे।
अदालत ने आरोपपत्र के संज्ञान के बिंदु पर विचार करने के लिए सुनवाई सात फरवरी को निर्धारित कर दी।
न्यायाधीश ने कहा, “अंतिम आरोपपत्र में आरके महाजन के संबंध में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। अदालत ने आरोपपत्र में दर्ज आरोपों में समानता और विशिष्टता के तत्वों के संबंध में सीबीआई से कुछ सवाल पूछे हैं।”
न्यायाधीश ने 16 जनवरी को कहा था कि अगर 30 जनवरी तक मंजूरी नहीं मिलती है तो सक्षम प्राधिकारी सुनवाई की अगली तारीख तक हलफनामा देंगे।
सीबीआई ने 26 नवंबर को अदालत में बताया था कि मामले में 30 आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिल गयी है लेकिन महाजन के खिलाफ मंजूरी का अब भी इंतजार है।
भाषा जितेंद्र माधव
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