Contract Employees Regularization Latest Order by High Court

Contract Employees Regularization Order: संविदा कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, एक साथ दे दी जिंदगी भर की खुशियां

Contract Employees Regularization Order: संविदा कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, एक साथ दे दी जिंदगी भर की खुशियां

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Modified Date: August 23, 2024 / 11:22 AM IST
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Published Date: August 23, 2024 11:22 am IST

नैनीताल: Contract Employees Regularization Latest Order  नियमितीकरण की बाट जोह रहे संविदा और अनियमित कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऐसा फैसला लिया है, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। हाईकोर्ट ने संविदा और अनियमित कर्मचारियों के लिए ऐसा फैसला लिया है जो उन्हें उम्र भर की खुशियां दे सकती है। जी हां हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि कर्मचारियों के नियमितीकरण से पहले उन्हें पेंशन और अन्य देयकों के प्रयोजनों के लिए जोड़ा जाए। बता दें कि हाईकोर्ट ने पहले ही संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार को आदेश दिया था, जिस पर सरकार अभी मंथन कर रही है।

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Contract Employees Regularization Latest Order  दरअसल सर्वोच्च न्यायालय और उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते याचिका लगाई गई थी कि उन्हें पेंशन और ग्रेच्यूटी जैसे प्रावधानों को लाभ मिलना चाहिए। वन विभाग के विनियमित दैनिक वेतन कर्मी सुरेश कंडवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह वर्ष 2011 की नियमावली के तहत विनियमित सेवा में आ गया था और उसकी विनियमितीकरण से पूर्व की सेवाओं को पेंशन के प्रयोजनों के लिए गिना जाना चाहिए।

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मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को स्वीकार करते हुए विनियमितीकरण से पूर्व की सेवाओं से पेंशन और अन्य देयकों में लाभ देने का आदेश देती है।

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बता दें कि हाल ही में हुए पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन मंत्रियों की स​हमति नहीं मिलने के चलते मामला अटक गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर फैसला ले सकती है। ज्ञात हो हाईकोर्ट ने पहले ही नियमितीकरण को लेकर सरकार का आदेश दिया था।

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