Contract Employee Regularization News: Government announced Niyamitikaran once Per year

Contract Employee Regularization News: संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सीएम ने निकाला नया रास्ता, गणेश चतुर्थी पर कर दिया ऐलान

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सीएम ने निकाला नया रास्ता, Contract Employee Regularization News: Government announced Niyamitikaran once Per year

Edited By :   Modified Date:  September 8, 2024 / 01:37 PM IST, Published Date : September 8, 2024/12:54 pm IST

शिमलाः Contract Employee Regularization News संविदा कर्मचारियों को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल सरकार ने कहा है कि दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी साल में एक बार ही नियमित होंगे। वर्तमान में अनुबंध आधार पर हो रही नियुक्तियों को बंद करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है।

Read More : Bihar IAS Transfer List Today PDF: 11 जिला कलेक्टर सहित 40 से अधिक IAS अफसरों का तबादला, देर रात हुई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी

Contract Employee Regularization News दरअसल, विधायक लोकेंद्र कुमार ने संविदा कर्मचारियों के नियमिती करण को लेकर सदन में एक सवाल पूछा। चूंकि सीएम सुक्खू के पास ही यह विभाग है तो उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि 31 मार्च 2024 तक जिन अनुबंध कर्मियों ने दो वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है, उन्हें साल में एक बार ही नियमित करने का प्रावधान है। वर्तमान में अनुबंध आधार पर हो रही नियुक्तियों को बंद करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Read More : TMC MP Jawhar Sircar resigns: ​TMC दिग्गज सांसद ने दिया इस्तीफा, कोलकाता रेप कांड में खोली ममता बनर्जी सरकार की पोल

इन्हें मिलेगा ओपीएस का लाभ

बता दें हिमाचल प्रदेश में अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की दस साल की नियमित सेवा पूरी न हुई हो, उन्हें अब ओपीएस का लाभ मिलेगा। बीतें दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार केवल उन्हीं अनुबंध कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। जिनका चयन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध नीति में हुआ हो। एक शर्त यह होगी कि अभी जिन कर्मचारियों ने ओपीएस के बजाय एनपीएस का विकल्प लिया है, वे अनुबंध सेवा की पेंशन गणना करने के पात्र नहीं होंगे। अनुबंध और नियमित सेवा के बीच कोई ब्रेक न हो।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp