आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के आदेश का ‘पालन नहीं करने’ को लेकर कांग्रेस नेताओं को नोटिस |

आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के आदेश का ‘पालन नहीं करने’ को लेकर कांग्रेस नेताओं को नोटिस

आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के आदेश का ‘पालन नहीं करने’ को लेकर कांग्रेस नेताओं को नोटिस

:   Modified Date:  July 5, 2024 / 07:47 PM IST, Published Date : July 5, 2024/7:47 pm IST

नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा की याचिका पर शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और रागिनी नायक को नोटिस जारी किया। शर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि कांग्रेस नेताओं ने जानबूझकर उनके खिलाफ कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश का पालन नहीं किया है।

न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा ने शर्मा द्वारा अपने लंबित मुकदमे में दायर याचिका पर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स कॉर्प’ को भी नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस दिए जाने के दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष 22 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया।

उच्च न्यायालय ने 14 जून को एक अंतरिम आदेश में तीनों कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पत्रकार शर्मा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के दिन अपने शो में ‘अपमानजनक भाषा’ का इस्तेमाल किया था।

अदालत ने कहा था कि अगर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर वीडियो और पोस्ट को नहीं हटाया गया तो वादी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

शर्मा के वकील ने शुक्रवार को दलील दी कि तीनों कांग्रेस नेताओं ने आज तक उच्च न्यायालय के 14 जून के आदेश का पालन नहीं किया है और पोस्ट अब भी मौजूद हैं।

‘एक्स’ के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया मंच ने तीन जुलाई की देर शाम को आदेश का पालन किया वहीं पत्रकार के वकील ने दलील दी कि आदेश का पालन आंशिक है क्योंकि पोस्ट भारत में हटा दिए गए हैं लेकिन अन्य जगहों पर देखे जा सकते हैं।

शर्मा के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया मंच द्वारा आंशिक अनुपालन एक समन्वय पीठ के फैसले के पूरी तरह से खिलाफ है और ये पोस्ट कांग्रेस नेताओं द्वारा भारत के भीतर ‘आईपी’ पते से अपलोड किए गए थे, इसलिए उन्हें वैश्विक स्तर पर हटाया जाना चाहिए था।

यह विवाद तब पैदा हुआ जब रागिनी नायक ने शर्मा पर चार जून को राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके शो में बहस के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

शर्मा इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया टीवी) के अध्यक्ष और प्रधान संपादक हैं।

शर्मा के वकील ने कहा था कि चार जून की शाम को चैनल पर बहस हो रही थी, और कांग्रेस नेताओं ने 10 एवं 11 जून को ट्वीट करना शुरू किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि शो की एक क्लिप प्रसारित की जा रही है जिसमें एक अपमानजनक शब्द डाला गया था, जबकि मूल फुटेज में ऐसी कोई सामग्री नहीं है।

भाषा

अविनाश वैभव

वैभव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)