प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी: कांग्रेस नेता थरूर ने मानहानि मामले में शीर्ष अदालत का रुख किया |

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी: कांग्रेस नेता थरूर ने मानहानि मामले में शीर्ष अदालत का रुख किया

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी: कांग्रेस नेता थरूर ने मानहानि मामले में शीर्ष अदालत का रुख किया

:   Modified Date:  September 9, 2024 / 07:17 PM IST, Published Date : September 9, 2024/7:17 pm IST

नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाकर कथित तौर पर की गई ‘‘शिवलिंग पर बिच्छू’ संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने शाम छह बजे तक सुनवाई की, जबकि सामान्यत: शाम चार बजे तक ही सुनवाई की जाती है। पीठ से एक वकील ने अनुरोध किया कि याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस नेता को उसी दिन निजी मानहानि शिकायत के संबंध में दिल्ली की एक अदालत में पेश होना पड़ेगा।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘बस ईमेल भेजिए। मैं अभी इसकी पड़ताल करूंगा।’’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त को थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था।

इसने कहा था कि प्रथम दृष्टया, प्रधानमंत्री के खिलाफ ‘‘शिवलिंग पर बिच्छू’’ जैसे आरोप ‘‘घृणित एवं निंदनीय’’ हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया, टिप्पणी से प्रधानमंत्री, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ-साथ इसके पदाधिकारियों और सदस्यों की मानहानि हुई है।

उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर, 2020 को मानहानि की शिकायत में केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर अंतिरम रोक लगा दी थी। इसने अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए संबंधित पक्षों को मंगलवार (10 सितंबर) को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

थरूर के खिलाफ भाजपा की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने शिकायत दायर की थी। कांग्रेस नेता ने निचली अदालत के 27 अप्रैल, 2019 के आदेश को निरस्त किए जाने का आग्रह किया था, जिसमें उन्हें बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत के साथ-साथ 2 नवंबर, 2018 की शिकायत में आरोपी के रूप में तलब किया गया था।

भाषा नेत्रपाल सुभाष

सुभाष

 

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