जालौन में पुलिस ‘हिरासत’ में व्यक्ति की मौत पर उप्र सरकार और पुलिस प्रमुख को आयोग का नोटिस |

जालौन में पुलिस ‘हिरासत’ में व्यक्ति की मौत पर उप्र सरकार और पुलिस प्रमुख को आयोग का नोटिस

जालौन में पुलिस ‘हिरासत’ में व्यक्ति की मौत पर उप्र सरकार और पुलिस प्रमुख को आयोग का नोटिस

:   Modified Date:  July 19, 2024 / 01:20 AM IST, Published Date : July 19, 2024/1:20 am IST

नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कथित तौर पर पुलिस हिरासत के दौरान दी गई यातना के कारण एक व्यक्ति की मौत के संबंध में राज्य सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक बयान में कहा कि ‘घटना को छिपाने’ के प्रयास में कुछ पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर पीड़ित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को भी पुलिस थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा।

एनएचआरसी ने मीडिया में आयी एक खबर का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें यह कहा गया है ‘‘उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पुलिस हिरासत के दौरान दी गई यातना के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई।”

बयान में कहा गया कि 15 जुलाई को प्रकाशित खबर में बताया गया है कि पुलिसकर्मी कथित तौर पर बिना किसी सूचना के पीड़ित का शव जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के बाहर छोड़कर भाग गए थे।

बयान में कहा गया है कि तदनुसार, आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है।

आयोग ने यह भी कहा कि जालौन पुलिस अधिकारियों ने पुलिस या न्यायिक हिरासत में मृत्यु के संबंध में उसके स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार 24 घंटे के भीतर उसे कोई सूचना नहीं भेजी।

बयान में कहा गया है कि इसलिए जालौन के पुलिस अधीक्षक को एक सप्ताह के भीतर यह बताने का निर्देश दिया गया है कि हिरासत में मौत के इस मामले की सूचना 24 घंटे के भीतर आयोग को क्यों नहीं दी गई।

भाषा प्रीति अमित

अमित

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)