नई दिल्ली : Arvind Kejriwal News : शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी के खिलाफ और इसी केस में जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत याचिका दायर करने के लिए ट्रायल कोर्ट जान की छूट दी है।
Arvind Kejriwal News : जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि, केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि सीबीआई ने उन्हें बिना किसी कारण गिरफ्तार किया। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को ईडी की हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तार और रिमांड पर भेजने के निचली अदालत के फैसले को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
Arvind Kejriwal News : हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने कहा, “अरविंद केजरीवाल दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वह CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देंगे और साथ ही जमानत के लिए अपील भी करेंगे।”
आम आदमी पार्टी ने कहा, “अरविंद केजरीवाल दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वह CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देंगे और साथ ही जमानत के लिए अपील भी करेंगे।” https://t.co/AEFXRDW5By
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 5, 2024
बता दें कि, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि, वित्त वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति में गलत तरीके से बदलाव किए गए। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए जिससे शराब कारोबारियों को अधिक फायदा मिला और बदले में उनसे रिश्वत ली गई। केजरीवाल के अलावा इस मामले में उनकी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि कथित रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया गया।
Arvind Kejriwal News : इसी केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी 17 महीनों से जेल में बंद हैं। सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनके अलावा पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा था।