नयी दिल्ली। गृह कार्य और अन्य गतिविधियों को साझा करने के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर कथित तौर पर अश्लील वीडियो साझा करने के आरोप में पुलिस ने छठी कक्षा के एक छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के छात्र के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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उन्होंने बताया कि स्कूल प्रशासन ने पुलिस को इस कृत्य के बारे में सूचित किया जिसके बाद आठ जून को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि लड़के ने अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील वीडियो क्लिप शेयर की। पुलिस ने कहा कि शिक्षक और छात्र दोनों उस समूह का हिस्सा हैं जहां उनकी गतिविधियों और गृह कार्य से संबंधित जानकारी साझा की जाती है।
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इस कृत्य का विरोध करते हुए, कई छात्रों के माता-पिता के साथ-साथ शिक्षकों ने स्कूल के प्राचार्य के समक्ष मामला उठाया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल को शिकायत मिली थी और इसमें कार्रवाई करते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने लड़के को विशेषज्ञों से परामर्श (काउंसलिंग) भी दिलवाया।
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