चेन्नई, तीन जुलाई (भाषा) तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय में कहा कि कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से 60 से अधिक लोगों की मौत होने के मामले पर ऐसी कोई निश्चित परिस्थिति लागू नहीं होती, जिसके तहत सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए।
मुख्य सचिव शिव दास मीणा ने यह बात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर. महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पीठ के समक्ष दायर अपनी स्थिति रिपोर्ट में कही।
मीणा ने यह रिपोर्ट अन्नाद्रमुक के कानूनी प्रभाग के सचिव आई. एस. इनबादुरई और ‘एडवोकेट्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस’ के अध्यक्ष के बालू की याचिकाओं के जवाब में दायर की।
याचिकाओं में 19 जून को कल्लाकुरिची जिले में हुई घटना की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। इस घटना में 65 लोगों की मौत हुई थी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता जे. रवींद्रन ने अदालत से समय मांगा, जिसके बाद पीठ ने मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जुलाई को सूचीबद्ध कर दिया।
मीणा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य से जांच का जिम्मा लेकर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत काम करने वाली सीबीआई को सौंपी नहीं जानी चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल दुर्लभ मामलों में किया जाता है, जहां संवैधानिक न्यायालय जांच को दोषपूर्ण पाते हैं।
उन्होंने कहा कि फिलहाल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुए दो सप्ताह से भी कम समय हुआ है तथा इस मामले की जांच में पर्याप्त प्रगति हुई है।
उन्होंने कहा, “इस मामले में ऐसी कोई निर्धारित परिस्थिति लागू नहीं होती, जिसके तहत सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए।”
भाषा जोहेब मनीषा
मनीषा
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)