नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) तिहाड़ जेल अधिकारियों ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स कोई भी छूट पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि उसे अब तक दोषी नहीं करार दिया गया है।
जेल अधीक्षक ने विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल को यह भी बताया कि जेम्स की हिरासत के दौरान कोई सजा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि कारावास के दौरान उसका आचरण ‘‘संतोषजनक’’ था।
न्यायाधीश ने जेम्स की सजा में छह महीने की कटौती संबंधी याचिका के जवाब में एक रिपोर्ट भी मांगी।
ब्रिटिश नागरिक जेम्स को 4 दिसंबर 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित कराया गया था, जहां उसे चार महीने हिरासत में रखा गया था।
जांच एजेंसियों ने इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में अनियमितताओं का दावा किया था। वह मामले में जांच के दायरे में आने वाले तीन कथित बिचौलियों में से एक है और अन्य दो गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा हैं।
सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि 55.63 करोड़ यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए 8 फरवरी 2010 को हुए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 39.82 करोड़ यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान होने का दावा किया गया था।
जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र के अनुसार, उसे अगस्ता वेस्टलैंड से तीन करोड़ यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) मिले थे।
भाषा सुभाष रंजन
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