उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ओडिशा के बंदरगाह पर चीनी जहाज को कब्जे में लिया गया |

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ओडिशा के बंदरगाह पर चीनी जहाज को कब्जे में लिया गया

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ओडिशा के बंदरगाह पर चीनी जहाज को कब्जे में लिया गया

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Modified Date: July 31, 2024 / 06:56 PM IST
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Published Date: July 31, 2024 6:56 pm IST

पारादीप (ओडिशा), 31 जुलाई (भाषा) ओडिशा में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों ने एक चीनी मालवाहक जहाज को कब्जे में लिया है। उच्च न्यायालय ने मौद्रिक विवाद पर जहाज को कब्जे में लेने के आदेश दिया था। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

नौवहन संबंधी कानून के तहत, किसी भी जहाज के स्वामित्व, निर्माण, प्रबंधन, संचालन या व्यापार से उत्पन्न होने वाले समुद्री दावों के क्रियान्वयन के लिए जहाज को कब्जे में लिया जा सकता है।

उड़ीसा उच्च न्यायालय का यह आदेश जहाज के मालिक और माल भेजने वाली कंपनी के बीच मौद्रिक विवाद के बाद आया है। माल भेजने वाली कंपनी ने कम सल्फर वाले समुद्री गैस तेल की खेप भेजी थी। जहाज अगले आदेश तक बंदरगाह पर ही रुका रहेगा।

माल भेजने वाली कंपनी ने उच्च न्यायालय में दलील दी कि जहाज के मालिक ने उसे 99.81 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। पेश किए गए दस्तावेज और दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने सोमवार को जहाज को कब्जे में लेने का आदेश दिया।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)