Traffic Challan New Rules: लखनऊ। क्या आप भी रोजाना गाड़ी से सफर करते हैं और ट्रैफिक नियम का सही रूप से पालन नहीं करते तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। बती दें कि उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक उल्लंघन पर तीन अलग-अलग धाराओं में चालान कटेगा।
एमवी एक्ट की धारा- 122, 126 और 86 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अभी तक इन धाराओं में सिर्फ चालान होता था। लेकिन, अब कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा परमिट, डीएल और आरसी भी रद्द की जाएगी। हालांकि कार्रवाई तीन बार उल्लंघन करने के बाद होगी। अगर इसके बाद भी कोई वाहन चलाते पकड़ा गया तो तीन महीने की जेल तथा जुर्माना लगाया जाएगा।
Traffic Challan New Rules: धारा 126 में सड़क किनारे खड़े व्हीकल की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के पास डीएल ना होने को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ड्राइविंग सीट पर बैठे तो DL रखना जरूरी होगा। एमवी एक्ट की धारा 122 के तहत सड़क पर व्हीकल लावारिस छोड़ने पर भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।