challan being issued even after wearing helmet : ट्रैफिक नियमों को बेहतर बनाने के लिए समय-समय बदलाव किए जाते हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में कई नए नियमों को जोड़ा गया है। साथ ही नियमों को अधिक सख्त बनाने के लिए जुर्माने को भी बढ़ा दिया गया है। इस समय ट्रैफिक पुलिस हेलमेट ना पहनने वाले या फिर हेलमेट को सही से ना पहनने वालों पर काफी सख्ती कर रही है, जो लोग हेलमेट नहीं पहने होते हैं उन पर तो चालन होता ही है लेकिन जिन लोगों ने हेलमेट पहना है उन पर भी अब चालान कट रहा है।
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दरअसल, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में एक नए नियम को जोड़ा गया है जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ठीक से हेलमेट नहीं पहनने वालों पर भी जुर्माना लगा रही है। सीधे तौर पर समझें तो अगर आपने हेलमेट पहना है, लेकिन उसे पहनने का तरीका गलत है तो आपकी बाइक का चालान कट सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि ट्रैफिक कानून में ऐसा क्या बदलाव किया गया है…
कई लोग हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए। यानी आपने हेलमेट तो पहना है लेकिन वह आपके आधे सर पर लटका है या उसका स्ट्रैप नहीं लगाया है, तो ऐसे में हेलमेट पहनना व्यर्थ है। यह इसलिए क्योंकि दुर्घटना के समय वह हेलमेट आपके सर से आसानी से निकल सकता है, या सड़क पर चलने वाले किसी दूसरे को घायल भी कर सकता है।
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challan being issued even after wearing helmet : ऐसी ही घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर मोटर वाहन अधिनियम (1988) में नए कानून को जोड़ा गया है, जिसके तहत ऐसे दोपहिया चालकों पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर आपने हेलमेट पहना है लेकिन वह डुप्लीकेट है या बगैर ISI मार्क वाला है तो भी पकड़े जाने पर आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। बताते चलें कि हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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2 hours ago