New Electricity Connection: नई बिजली कनेक्शन का आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामेन आई है। बता दं कि अब नई बिजली कनेक्शन लगाने के लिए आवेदकों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। बता दें कि अब अगर किसी उपभोक्ता को अपने बिजली मीटर से शिकायत है तो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उपभोक्ता के शिकायत को दूर करने के लिए चेक मीटर इंस्टॉल करना होगा, जिससे उपभोक्ता के बिजली खपत को वेरिफाई किया जा सके।
बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 में संशोधन
दरअसल, केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 में संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री आर के सिंह ने बताया कि इस संसोधन के जरिए उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन मिलने के टाइमलाइन में कमी आएगी। इसके साथ ही रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी।
उपभोक्ता खुद चुन सकेंगे अपना कनेक्शन
मल्टीस्टोरीड फ्लैट्स में रहने वाले उपभोक्ताओं को अब ये अधिकार होगा कि वे चुन सकेंगे कि उन्हें कैसा कनेक्शन चाहिए। इसके साथ ही पारदर्शिता के लिए रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के कॉमन एरिया और बैक-अप जेनरेटर्स के लिए अलग से बिलिंग को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसे अलावा उपभोक्ताओं के बिजली बिल और मीटर से जुड़े शिकायतों का निवारण के लिए चेक मीटर इंस्टॉल किया जाएगा।
3 दिनों में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन
संशोधनों के अनुसार, उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन के आवेदन करने के बाद बिजली कनेक्शन देने का समय को मेट्रोपॉलिटन एरिया में 7 दिनों से घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। वहीं, म्यूनिसिपल एरिया में नए बिजली कनेक्शन देने की अवधि को 15 दिनों से घटाकर 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में कनेक्शन देने की अवधि को 30 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दिया है। हालांकि, पर्वतीय ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शन लेने या मौजूदा कनेक्शन में बदलाव की समयसीमा को 30 दिन बरकरार रखा गया है।
ई- व्हीकल चार्जिंग के लिए अलग कनेक्शन
इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब उपभोक्ताओं को ई-वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग से कनेक्शन लेने की सुविधा मिलेगी।
अपार्टमेंट में रहने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
बिजली की मीटरिंग और बिल में पारदर्शिता लाने के लिए कई नए प्रॉविजनों को शामिल किया गया है। हाउसिंग सोसाइटी, मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग, रेसिडेंशियल कॉलोनी में रहने वाले लोगों के पास ये विकल्प होगा कि वे चाहे तो अपने लिए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से अलग से सीधा कनेक्शन ले सकें या फिर पूरी सोसाइटी के लिए सिंगल प्वाइंट कनेक्शन ले सकें।
पांच दिनों के भीतर शिकायतों का होगा समाधान
अगर कोई उपभोक्ता बिजली बिल को लेकर शिकायत करता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को शिकायत मिलने के पांच दिनों के भीतर एडिशनल मीटर लगाना होगा। इस एडिशनल मीटर के जरिए अगले तीन महीने तक उपभोक्ताओं के बिजली खपत को वेरिफाई किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं में बिजली बिल को लेकर भरोसा पैदा हो सके।