Case against Union Minister Suresh Gopi: तिरूवंनतपुरम: केरल पुलिस ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर उन पर त्रिशूर पूरम स्थल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। त्रिशूर ईस्ट पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179, 288 और 192 के तहत मामला दर्ज किया है।
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Case against Union Minister Suresh Gopi: पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ शिकायत सीपीआई के जिला नेता सुमेश केपी ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गोपी ने एम्बुलेंस का इस्तेमाल गैर-चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री अभिजीत नायर और एक एंबुलेंस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
Kerala Police books MoS Suresh Gopi for allegedly misusing ambulance
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— ANI Digital (@ani_digital) November 3, 2024