अनाथालय के निरीक्षण संबंधी टिप्पणी को लेकर एनसीपीसीआर प्रमुख के खिलाफ मामला खारिज |

अनाथालय के निरीक्षण संबंधी टिप्पणी को लेकर एनसीपीसीआर प्रमुख के खिलाफ मामला खारिज

अनाथालय के निरीक्षण संबंधी टिप्पणी को लेकर एनसीपीसीआर प्रमुख के खिलाफ मामला खारिज

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Modified Date: September 18, 2024 / 08:58 PM IST
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Published Date: September 18, 2024 8:58 pm IST

बेंगलुरु, 18 सितंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के खिलाफ उस मामले को खारिज कर दिया है, जिसमें उन पर मुस्लिमों के एक अनाथालय में जबरन घुसने और वहां की स्थिति की तुलना तालिबान के शासन वाले जीवन से करने का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अभियोजन को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

यह मामला 19 नवंबर, 2023 को कानूनगो और उनकी टीम द्वारा दारुल उलूम सईदिया अनाथालय के दौरे से संबंधित है। उनके दौरे के बाद, अनाथालय के सचिव अशरफ खान ने एनसीपीसीआर प्रमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 21 नवंबर, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि कानूनगो ने बिना अनुमति के अनाथालय में प्रवेश किया, तस्वीरें खीचीं और वीडियो बनाए तथा सोशल मीडिया पर इन्हें साझा कर, इसकी तुलना कथित तौर पर तालिबान शासन के हालात से की गई।

अपनी मौखिक टिप्पणियों में, अदालत ने कानूनगो के ट्वीट का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद का संदर्भ देना नहीं था।

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने टिप्पणी की कि ट्वीट को मानहानि के मामलों में भी आपराधिक कृत्य के रूप में नहीं समझा जा सकता है। उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट के गलत अनुवाद को लेकर शिकायतकर्ता की आलोचना भी की।

भाषा शफीक पारुल

पारुल

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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