कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोयला घोटाले के आरोपी विकास मिश्रा को पॉक्सो मामले में जमानत दी |

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोयला घोटाले के आरोपी विकास मिश्रा को पॉक्सो मामले में जमानत दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोयला घोटाले के आरोपी विकास मिश्रा को पॉक्सो मामले में जमानत दी

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Modified Date: January 13, 2025 / 08:27 PM IST
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Published Date: January 13, 2025 8:27 pm IST

कोलकाता, 13 जनवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कथित कोयला घोटाले के आरोपी विकास मिश्रा को नाबालिग के उत्पीड़न के मामले में सोमवार को जमानत दे दी।

नाबालिग की मां की शिकायत पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामले के आधार पर मिश्रा को कोलकाता पुलिस ने 24 नवंबर को गिरफ्तार किया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में है।

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मिश्रा को सशर्त जमानत देते हुए उसे 10,000 रुपये का जमानत मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानत पेश करने का निर्देश दिया।

खंडपीठ ने मिश्रा को अगले आदेश तक सुनवाई की हरेक तारीख पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। पीठ ने न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रॉय भी शामिल थे।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे इस मामले में फंसाया गया है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति भी ठीक नहीं है।

मिश्रा की स्वास्थ्य स्थिति पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद, अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इलाज की तत्काल आवश्यकता है।

कोयला घोटाला मामले में मुख्य आरोपी विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2021 में गिरफ्तार किया था और बाद में एक अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। विकास मिश्रा भी कोयला घोटाले में आरोपी है।

भाषा नोमान धीरज

धीरज

 

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